संघ और राज्य के बीच विधायी अधिकारों के तीन सूचियाँ क्या क्या हैं? बाकी के विषय क्या है?
विधायीशक्तियों की तीन सूचियां
संघ सूची | राज्य सूची | समवर्ती सूची |
राष्ट्रीय महत्व के विषय है।एक तरह की नीतियों की जरूरत है । |
प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय है। सिर्फ राज्य सरकार ही |
वे विषय है जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी मे आते है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, दोनों को ही है । |
लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। 'बाकी बचे विषय' जो इसमें से किसी सूची में नहीं आते वह विषय केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में चले जाते है।